गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में जोधपुर CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस

Ashok Sharma

ADVERTISEMENT

Rajasthantak
social share
google news

राजस्थान (rajasthan news) का सबसे चर्चित आनंदपाल एनकाउंटर (anand pal ancounter case) मामले में बुधवार को सीबीआई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है. अब इस मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का केस चलेगा.

आनंदपाल की पत्नी राजकंवर (wife of anand pal singh rajkanvar) और भाई रूपिंदर सिंह (brother of anand pal singh rupindar singh) की तरफ से वकील भंवर सिंह राठौड़ ने अदालत में इस पूरे मामले को चुनौती दी थी. राठौड़ ने बताया कि उनके द्वारा पुलिस की पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी गई थी.

राजकंवर की तरफ से कोर्ट को बताया कि घटना के दिन आनंदपाल घर की छत पर छुपा हुआ था. पुलिस ऊपर नहीं जा पा रही थी. तब उसके भाई रूपिंदर को अधिकारियों ने कहा कि आप आगे चलो, हम आनंदपाल को नहीं मारेंगे.  इस रूपिंदर के पीछे पुलिस छत पर पहुंची. जहां आनंदपाल ने सरेंडर किया. 

आरोप- सरेंडर करने के बाद हुआ एनकाउंटर

वकील भंवर सिंह राठौड़ के मुताबिक सरेंडर करने के बाद आनंदपाल के साथ मारपीट की गई. उसी दौरान तत्कालीन एसपी राहुल बाहरठ, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी , डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश समेत 7 लोगों ने आनंदपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. गौरतलब है कि आनंद पाल सिंह का 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने एनकाउंटर किया था. अब सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला चलेगा. 

ADVERTISEMENT

यह भी पढ़ें...

अदालत के सामने क्लोजर रिपोर्ट आई, लेकिन मौका नक्शा पेश नहीं किया था. जिसको लेकर भी दोबारा कोर्ट ने आदेश दिए थे. जब मौका नक्शा कोर्ट में पेश किया गया, तब आनंदपाल की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से गवाह के बयान और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 3 से 5 फुट की दूरी से आनंदपाल पर गोलियां चलाई गई है.

साथ ही उसके साथ मारपीट के चोटों के भी निशान हैं, जो डॉक्टरी रिपोर्ट में भी है. इन दलीलों के बाद में कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए एनकाउंटर में शामिल टीम के खिलाफ प्रसंज्ञान हत्या का मुकदमा चलाने के लिए कहा. मामले की अगली सुनाई 16 अक्टूबर को होगी.

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT