उदयपुर की घटना के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, स्कूलों के लिए जारी हुई ये नई गाइडलाइन
उदयपुर में हुई घटना के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के स्कूलों में नुकीली सामग्री और हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी है.
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राजस्थान के उदयपुर (Udaipur News) में एक सरकारी स्कूल के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है. इस बीच राजस्थान के शिक्षा विभाग (Education Department) ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रदेशभर के स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में नुकीली सामग्री और हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी है. ऐसे में अब स्कूलों में स्टूडेंट्स के बैग नियमित रूप से चेक किए जाएंगे.
इस संबंध में शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शनिवार को आदेश भी जारी कर दिए. आदेशों के अनुसार, अब स्कूलों में किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे चाकू, छूरी, कैची या किसी अन्य नुकीली वस्तु लाना सख्त मना है. ऐसे किसी भी वस्तु का लाना एवं प्रयोग करना, सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
गाइडलाइन को लागू करना स्कूल की जिम्मेदारी
स्कूल प्रधान प्रार्थना सभा में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को लगातार इस गाइडलाइन के बारे में बताएंगे. इसके अलावा इस संबंध में स्कूल के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक सूचना लगाई जाएगी. यही नहीं, ऐसे विषय पर अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में भी विमर्श करेंगे.
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गाइडलाइन को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Education Minister Madan Dilawar) ने बताया कि स्कूल मां सरस्वती का मंदिर है. भविष्य में कोई भी हिंसक घटना ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी हुई है. इसे लागू करना सभी टीचर्स की जिम्मेदारी होगी.
अभिभावकों को भी रखनी होगी निगरानी
अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को इन वस्तुओं के खतरों के बारे में जागरूक करें और उन्हें इस प्रकार की वस्तुएं विद्यालय में लेकर न जाने के लिए प्रोत्साहित करें. अभिभावकों को कभी-कभी बच्चे के बैग की जांच करनी चाहिए. इसके अलावा, अभिभावकों को सलाह है कि वे बच्चे के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन पर नजर रखें और शिक्षक से नियमित सम्पर्क में रहें.
कंटेंट: चेतन गुर्जर
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