भिवाड़ी कोर्ट ने सुनाई 11 लोगों को उम्रकैद की सजा, 5 की हो चुकी मौत, 20 साल तक चलता रहा ट्रायल

राजस्थान तक

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Bhiwadi: भिवाड़ी एडीजे न्यायालय ने 20 साल पुराने मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 11 लोगों को उम्रकैद की सजा दी है. इस मामले में कुल 16 आरोपी शामिल थे, जिनमें से पांच की मौत हो चुकी है. बचे हए 11 आरोपियों को उम्रकैद के साथ-साथ 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है. न्यायालय का यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सजा के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है.

सार्वजनिक अभियोजक विशंभर दयाल ने बताया कि भिवाड़ी एडीजे न्यायालय ने शीथल गांव के बिल्लू उर्फ वीरेंद्र (49), खुशीराम, लीलू (64), उगंती (66), विक्रम (49), सतीश (55), ओमप्रकाश (59), बाबूलाल (49), मनिया (78), राजेश (52) और धर्मपाल उर्फ धर्म सिंह (50) को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में पहले ही पांच आरोपी, जिनमें शेर सिंह, वीरेंद्र सिंह, श्योराम, सिरिया उर्फ श्री राम और मेवा शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है.

किसान की खेत में काम करते समय की थी हत्या

भिवाड़ी थाने में 2 जुलाई, 2004 को गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था. सीथल गांव के निवासी कुडियाराम ने बताया था कि वह अपने खेत में सरसों की कटाई कर रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला हुआ. इस हमले में अमित चंद को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनके परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए थे.

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20 साल पहले की घटना

पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. 20 साल चले इस ट्रायल में गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. इसके बाद 30 अगस्त को भिवाड़ी एडीजे न्यायालय ने 11 लोगों को उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई. 
 

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