कन्हैयालाल के हत्यारों ने हिंदी में मांगी चार्जशीट की कॉपी, 26 जुलाई को होगी चार्ज बहस

विशाल शर्मा

04 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 4 2023 6:08 PM)

Kanhaiyalal Murder Case: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी 9 आरोपियों को मंगलवार को जयपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया. जहां एनआईए की विशेष अदालत में आरोपियों ने चार्जशीट की कॉपी अंग्रेजी की बजाय हिंदी में देने की दरख्वास्त लगाई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. साथ ही आरोपियों ने घटनास्थल के […]

कन्हैयालाल के हत्यारों ने हिंदी में मांगी चार्जशीट की कॉपी, अब 26 जुलाई को होगी चार्ज बहस

कन्हैयालाल के हत्यारों ने हिंदी में मांगी चार्जशीट की कॉपी, अब 26 जुलाई को होगी चार्ज बहस

follow google news

Kanhaiyalal Murder Case: उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी 9 आरोपियों को मंगलवार को जयपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया. जहां एनआईए की विशेष अदालत में आरोपियों ने चार्जशीट की कॉपी अंग्रेजी की बजाय हिंदी में देने की दरख्वास्त लगाई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. साथ ही आरोपियों ने घटनास्थल के वीडियो भी उपलब्ध कराने की बात कही है जिस पर कोर्ट 5 जुलाई को फैसला सुनाएगा.

यह भी पढ़ें...

दरअसल, एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद समेत अन्य सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर लाया गया था. एनआईए स्पेशल कोर्ट में सभी 9 आरोपियों की ओर से वकील मिन्हाजुल हक और NIA की ओर से अधिवक्ता टीपी शर्मा ने पैरवी की.

अब 26 जुलाई को होगी चार्ज बहस
कोर्ट में आरोपी पक्ष की ओर से पेश की गई एप्लीकेशन को एनआईए की विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया. अब इस मामले में 26 जुलाई को चार्जशीट में लगाई गई धाराओं को लेकर चार्ज बहस होगी. इसमें एनआईए की ओर से वकील टीपी शर्मा आरोपियों पर लगाई गई धाराओं पर पैरवी करेंगे. वहीं आरोपियों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिन्हाजुल हक को जो अनुचित लगेगा उन धाराओं की वो खिलाफत करेंगे. बहस पुरी होने के बाद कोर्ट आरोपियों को उन पर लगाए गए आरोप धाराओं के साथ सुनाएगा. फिर सभी आरोपियों को वापस जयपुर से अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा.

28 जून 2022 को गला काटकर की गई थी कन्हैयाल की हत्या
गौरतलब है कि उदयपुर में 28 जून 2022 को टेलर कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से गला काटकर निर्मम हत्या कर की गई थी. आरोपियों ने उसका एक वीडियो बनाकर भी वायरल किया था जिसके बाद पुरे देश में बवाल मच गया था. इसके बाद प्रकरण की जांच NIA को सौंपी गई.

NIA ने पाकिस्तान के सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन, वसीम अली, फरहाद शेख, जावेद और मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 307,302,449,324(34),153ए,295ए,153बी और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था.

यह भी पढ़ें: चूहों ने कुतरे मरीजों के पैर तो NHRC ने थमाया नोटिस, मुख्य सचिव और अस्पताल से मांगा ये जवाब

    follow google newsfollow whatsapp