एक निजी कमरा और चारों तरफ पुलिस का पहरा...पैरोल के आदेश के 14 दिन बाद आज जेल से बाहर आएगा आसाराम

Ashok Sharma

27 Aug 2024 (अपडेटेड: Aug 27 2024 8:25 AM)

जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को आज जेल से बाहर आएगा. नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम पैरोल के आदेश के 14 दिन बाद आसाराम सेंट्रल जेल से बाहर आएगा.

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जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को आज जेल से बाहर आएगा. नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम पैरोल के आदेश के 14 दिन बाद आसाराम सेंट्रल जेल से बाहर आएगा. उसे मंगलवार को दोपहर उपचार के लिए मुंबई जाएगा. जहां से वह खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल पहुंच कर इलाज करवाएगा, आसाराम मंगलवार दोपहर 2.20 बजे की इंडिगो जोधपुर से मुंबई की रूटीन फ्लाइट से जाएगा. उसके साथ जोधपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह सहित 4 जवान और दो सेवादार भी होंगे.

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बता दें कि यौन उत्पीड़न के मामले में  आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है. वह 11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) से उसे इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने 7 दिन की इस पैरोल में आसाराम पर कई तरह की शर्तें भी लगाई हैं. यह पैरोल आसाराम को इलाज करवाने के लिए मिली है. ऐसे में वह जेल से बाहर तो आएंगे लेकिन पुलिस की कस्टडी हमेशा बनी रहेगी. पुलिस के जवान हमेशा उनके साथ रहेंगे. इसके साथ ही इलाज के लिए आने-जाने और साथ में तैनात पुलिस टीम का खर्चा भी आसाराम को ही वहन करना पड़ेगा. 

अस्पताल पहुंचते ही शुरू हो जाएगी गिनती

वहीं, आदेश में पैरोल की अवधि अस्पताल पहुंचने के समय से गिनी जायेगी जोधपुर पुलिस ने भी इसके लिए मंगलवार को जेल से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि के अनुसार आसाराम के साथ जोधपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के अधीन 4 पुलिसकर्मी साथ जाएंगे. वहीं, आसाराम की और से कई बार पेरोल के लिए याचिकाएं लगाई गई. लेकिन पहली बार उपचार के लिए 13 अगस्त को न्यायाधीश पुष्पेद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने जोधपुर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सात दिन की पैरोल दी थी.

पुलिस के पहरे में होगा उपचार, नहीं मिल सकेगा कोई व्यक्ति 

आसाराम की और से हमेशा यह दलील दी जाती रही है की वह सिर्फ आयुर्वेद उपचार करवाना चाहता है. यही कारण है कि उसे इस बार 7 दिन की पैरोल मिली है. इस दौरान महाराष्ट्र के खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल में हार्ट का उपचार होगा. हाईकोर्ट ने एमरजेंट पैरोल के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पैरोल का समय खपोली पहुंचने से गिना जाएगा. आने जाने का समय पैरोल में शामिल नहीं होगा. न्यायालय ने अपने आदेश में कई तरह की पाबंदियां आसाराम पर लगाई हैं. 

इनमें यह निर्देशित किया गया है कि उसके साथ सहायक रहेंगे जो उसकी सुविधा के अनुसार होंगे इसके अलावा एक डॉक्टर भी रख सकेगा. लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपचार के दौरान उससे नहीं मिल सकेगा. जहां असाराम का निजी कमरे में उपचार होगा, वहां पर 24 घंटे पुलिस का पहरा होगा. वहीं मीडिया को भी इजाजत नहीं होगी. पैरोल के लिए आसाराम की ओर से व्यक्तिगत रूप से 50 हजार रुपए का बांड और 25-25 हजार के दो लोगों की ठोस जमानतें दी गई है. उपचार और आने जाने के पूरा खर्च आसाराम को उठाना होगा.

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