Rajasthan: भजनलाल सरकार ने निकाला बड़ा आदेश, पटवारियों को मुख्यालय पर रहने के लिए किया पाबंद

राजस्थान तक

21 Jul 2024 (अपडेटेड: Jul 21 2024 10:33 AM)

Bhajanlal Govt Rajasthan: भजनलाल सरकार ने नया आदेश निकाला है. जिसमें सरकार ने प्रदेश के सभी पटवारियों (Patwari New order) को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद कर दिया है. 

New order bhajanlal govt

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Bhajanlal Govt Rajasthan: भजनलाल सरकार जनता को सरकारी कामकाज में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए नए-नए फैसले ले रही है. शनिवार को भजनलाल सरकार ने नया आदेश निकाला है. जिसमें सरकार ने प्रदेश के सभी पटवारियों (Patwari New order) को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद कर दिया है. 

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इस संबंध में राजस्व विभाग ने नया आदेश जारी किया है, सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को संशोधित किया है. जिसमें प्रावधान है कि पटवारी अपने क्षेत्र में उस गांव में निवास करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो, जब तक कि उसने अपने क्षेत्र के बाहर रहने की लिखित अनुमति कलेक्टर से न ले ली हो.

पटवारियों का इंतजार करते रहते हैं किसान

आदेश में बताया कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर निवास नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपने काम के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है या उसे ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं. जो कि नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है. 

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश

अब विभाग ने इन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए फिर से आदेश जारी किया है. जिसके तहत सभी पटवारियों को आवश्यक रूप से उनके मुख्यालय पर ठहरने के लिए पाबंद करने के आदेश निकाले हैं. आदेश में बताया गया है कि कोई पटवारी बिना ऐसा करता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. 

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