Dausa News: कर्मचारी के आवास का पंखा ठीक नहीं हुआ तो अब इसका खामियाजा कलेक्टर और दो इंजीनियर को चुकानी पड़ सकती है. यहां तक कि कलेक्टर की गाड़ी और इंजीनियर की कुर्सी की कुर्की हो सकती है. जिसे लेकर कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए.
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मामला दौसा का है, जहां 3 पंखों के लिए दौसा जिला कलेक्टर की गाड़ी के कुर्की के आदेश जारी हो गए. जैसे ही दौसा कलेक्टर की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने के लिए न्यायालय की टीम जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची तो हड़कंप मच गया. इसके बाद कलेक्टर का गाड़ी चालक भी गाड़ी में डीजल भरवाने की बात को कह कर गाड़ी को वहा से ले गया. जब चालक लंबे समय तक वापस नहीं आया तो न्यायालय की टीम बिना गाड़ी को कुर्क किए ही वापस लौट गई.
दरअसल, न्यायिक कर्मचारी अनिल कुमार सिविल लाइन के सरकारी आवास में रहते हैं. जिनके आवास में तीन पंखे खराब हो गए थे, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन पंखों को ठीक नहीं कराया. इसी से परेशान होकर कर्मचारी ने स्थाई लोक अदालत में दावा पेश का दिया.
इस दावे के आधार पर न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी को परिवारिक नए कर्मचारी को 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति और नए पंखे लगाने के आदेश दिए. मार्च महीने में क्षतिपूर्ति और नए पंखे लगाने के आदेश की पालना नहीं हुई तो न्यायालय ने अब कुर्की आदेश निकाले हैं .जिसमें दौसा जिला कलक्टर की गाड़ी के साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता की कुर्सी को कुर्क करने के भी आदेश जारी किए हैं.
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