Rajasthan News: जॉब ढूंढ रहे युवाओं के लिए खुशखबरी! RPSC के इस नोटिफिकेशन के बारे में जरूर जान लें

राजस्थान तक

12 Jun 2024 (अपडेटेड: Jun 12 2024 8:29 PM)

राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संग्रहाध्यक्ष, खोज और उत्खनन अधिकारी (पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग) के लिए एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है.

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राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संग्रहाध्यक्ष, खोज और उत्खनन अधिकारी (पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग) के लिए एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह प्रतियोगी परीक्षा 19 जून को होगी. सुबह 10 से 12.30 बजे और दोपहर 3 से 5.30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालय पर परीक्षा होगी. आयोग के निर्देश अनुसार परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद पहुंचने पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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आयोग के मुताबिक प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर 16 जून 2024 को जारी किए जाएंगे. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा.

इस बात का खास तौर पर रखें ख्याल

अगर मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी है या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र या मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही इस्तेमाल करें. 

अभ्यर्थियों के लिए ये भी चेतावनी

परीक्षा को लेकर आयोग ने यह भी निर्देश जारी किए है कि नकल माफियाओं के चक्कर में ना पड़ें. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित कर सकते हैं. साथ ही आरपीएससी ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने या अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.

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