शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में गहलोत के बढ़ी मुश्किल! सीएम की याचिका खारिज

Sanjay Sharma

ADVERTISEMENT

सीएम गहलोत की ERCP योजना पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठाए सवाल, बोले- इसे हम पूरा करेंगे
सीएम गहलोत की ERCP योजना पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठाए सवाल, बोले- इसे हम पूरा करेंगे
social share
google news

Gehlot’s petition rejected: सीएम अशोक गहलोत (ashok gehlot) को राऊज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (gajendra singh shekhawat) की ओर से दायर मानहानि मामले (defamation case) में गहलोत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल, मानहानि मामले में गहलोत ने खुद को आरोप करने की मांग की थी. जिसके लिए उन्होंने राउज एवेन्यू स्थित एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में याचिका लगाई. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के ACMM हरजीत सिंह जसपाल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसमें कोई ठोस कानूनी तर्क नहीं था. साथ ही अब केस में अगली सुनवाई 25 और 26 सितंबर को होगी.

बता दें कि संजीवनी सोसायटी मामले में गहलोत ने कथित तौर पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप लगाया था. जबकि शेखावत ने कहा था कि संजीवनी मामले की जांच शुरू की गई थी. लेकिन उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. उन्होंने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मानहानि के लिए गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग अदालत से की थी. जिसके बाद गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का समन भी जारी हो चुका है.

गहलोत ने शेखावत के परिजनों पर लगाए थे आरोप

दरअसल, सीएम ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाने के साथ ही शेखावत के माता-पिता, पत्नी और साले की संलिप्तता की बात भी कही थी. उन्होंने आरोप  लगाए थे कि शेखावत ने घोटाले का पैसा दूसरे देशों में लगा रखा है. इसके बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में शेखावत के वकील ने कहा था कि अदालत ने मामले की जांच का निर्देश दिया था. जांच में संकेत मिले हैं कि अशोक गहलोत की ओर से लगाए गए आरोप झूठे हैं. वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच से जुड़े दस्तावेज को अपने पास नहीं मंगा सकते है. ऐसे में आधिकारिक दस्तावेजों के बिना लगाए गए आरोप मानहानि है.

यह भी पढ़ेंः स्पोर्ट्स किट की खरीद में भ्रष्टाचार! बहरोड़ विधायक बलजीत के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT