सरकार बनते ही बढ़ीं CM भजनलाल की मुश्किलें! केंद्र के इस नए कानून पर शुरू हुआ बवाल

Dinesh Bohra

ADVERTISEMENT

सरकार बनते ही बढ़ीं CM भजनलाल की मुश्किलें, केंद्र के नए हिट एंड रन कानून पर हुआ बवाल
सरकार बनते ही बढ़ीं CM भजनलाल की मुश्किलें, केंद्र के नए हिट एंड रन कानून पर हुआ बवाल
social share
google news

Rajasthan Bus Drivers Strike: राजस्थान में सरकार बनते ही सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. केंद्र के नए हिट एंड रन कानून पर अब ट्रक ड्राइवरों के साथ बस ड्राइवर भी शामिल हो गए हैं. सोमवार को प्रदेशभर के कई जिलों में बसों और ट्रकों का आवागमन बंद रहा जिससे यात्रियों और व्यापारियों को खासी परेशानी हुई. इस विरोध का असर प्रदेशभर के कई जिलों में देखने को मिल रहा है.

सोमवार को डूंगरपुर जिले के साबला में ड्राइवरों ने बांसवाडा-उदयपुर स्टेट हाइवे जाम कर दिया. वहीं बारां जिले के चार मूर्ति चौराहे पर बस व ट्रक ड्राइवरों ने टायर जलाकर सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है.

क्या है हिट एंड रन का नया कानून

केंद्र के नए हिट एंड रन कानून के मुताबिक, अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और वाहन चालक एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है. साथ ही साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा. वहीं पुराने कानून में जुर्माना और सिर्फ दो साल की सजा का प्रावधान था.

हनुमानगढ़ में भी देखने को मिली ड्राइवरों की हड़ताल

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कोहला सड़क को ट्रक चालकों द्वारा जाम कर दिया गया. वहीं बस ऑपरेटर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया. ‘राजस्थान तक’ से खास बातचीत में चालकों ने बताया कि यह कानून जो है वह सरासर गलत है. इससे चालक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा. जिस तरह से 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 वर्ष कारावास की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है इससे वे आहत हैं. चालकों का कहना है कि अगर उनके पास 7 लाख रुपये होते तो वे ड्राइवरी नहीं करते. अगर यह कानून लागू होता है तो उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी.

ADVERTISEMENT

यह भी पढ़ें: MLA रविंद्र भाटी ने विधानसभा शिव में क्यों शुरू की 200 किमी की पदयात्रा? गांव-गांव जाने का है प्लान

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT