जोधपुर: हिरण शिकार मामले के मुख्य गवाह का निधन, इनकी ही गवाही पर हुई थी सलमान खान को सजा

Ashok Sharma

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Jodhpur: हिरण शिकार मामले के मुख्य गवाह का निधन, इनकी ही गवाही पर सलमान खान को हुई थी सजा
Jodhpur: हिरण शिकार मामले के मुख्य गवाह का निधन, इनकी ही गवाही पर सलमान खान को हुई थी सजा
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Salman Khan blackbuck poaching case: काला हिरण शिकार के मामले में जिस गवाह की गवाही से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सजा हुई थी उसका निधन हो गया है. हिरण शिकार को लेकर गवाह छोगाराम लगातार आवाज उठाते रहे हैं. छोगाराम काला हिरण शिकार मामले में मुख्य गवाह थे. इन्होंने ही कोर्ट में जज के सामने सलमान खान को पहचाना और कहा कि बंदूक इन्होंने ही चलाई थी. फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में है.

बात अक्टूबर 1998 की है. ‘हम साथ-साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान काला हिरण शिकार मामले के मुख्य गवाह छोगाराम बुड़िया का बुधवार को निधन हो गया. यह मामला कोर्ट में करीब 20 साल तक चला. अदालत में छोगाराम को घटना के दिन गाड़ी में बैठीं महिलाओं की पहचान के लिए नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बुलाया गया था. कोर्ट ने सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे सहित अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.

हालांकि सरकार द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई जो अभी चल रही है. जोधपुर में सितंबर 1998 के अंतिम दिनों में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’की शूटिंग चल रही थी. इस दौरान ही एक व 2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि कांकाणी गांव की सरहद पर शिकार की घटनाएं हुई थीं. जिसे लोगों ने देखा और उस जिप्सी का पीछा किया जिसमें आरोपी सवार थे.

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जमानत के बाद जेल से बाहर आए थे सलमान
सलमान खान को इस मामले में 20 साल बाद पांच अप्रैल 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं इस मामले में सहआरोपी अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री नीलम, सोनाली व तब्बू को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया था. सजा सुनाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था. 7 अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी. फिलहाल सलमान से जुड़े प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहे हैं.

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