Income tax slabs in budget 2024: करदाताओं को इनकम टैक्स में राहत या भार? यहां जानें डिटेल

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तस्वीर: इंडिया टुडे.
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केंद्रीय बजट (budget 2024) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmla sitaram) ने करदाताओं को थोड़ी राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब (personal income tax slabs in budget 2024) में बदलाव कर दिया है. इसके तहत अब 17,500 रुपए का फायदा टैक्स पेयर को होगा. बजट में तीन लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं 3 लाख 1 रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा. 7 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 फीसदी का आयकर देना होगा. 

केंद्रीय बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पर्सनल टैक्स स्लैब में बदलाव के तहत (income tax changes in budget 2024) 10 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 फीसदी और 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 15 लाख 1 रुपए या इससे ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा. 

ये है पुराना टैक्स स्लैब

नई कर प्रणाली में इससे पहले भी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देय था. टेबल में देखिए नई कर प्रणाली में इससे पहले के टैक्स स्लैब और पुरानी कर प्रणाली में टैक्स स्लैब. 
 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली में टैक्स स्लैब में बदलाव के चलते करीब 40 करोड़ लोगों को 17,500 रुपए का फायदा होगा. वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन (what is standard deduction in income tax) 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है. पेशनयाफ्ता के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा. 

इसके अलावा ये ऐलान भी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग-अलग भुगतानों में दिया जाने वाला 5 फीसदी टीडीएस को घटाकर 2 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा म्युचुअल फंड-यूटीआई के री-परचेज पर 20 फीसदी तक कटने वाले टीडीएस को वापस ले लिया है. ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए 1 फीसदी तक लगने वाले टीडीएस को घटाकर 0.1 फीसदी तक कर दिया गया है. 

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