Rajasthan: डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन करने पर होगी जेल, विधानसभा में कानून पारित

विशाल शर्मा

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Rajasthan: डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन करने पर होगी जेल, विधानसभा में कानून पारित
Rajasthan: डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन करने पर होगी जेल, विधानसभा में कानून पारित
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Rajasthan: प्रदेश में कोई घटना के बाद धरना-प्रदर्शन आम बात है, लेकिन किसी दुर्घटना में जनहानि होने पर डेडबॉड़ी को साथ लेकर बैठने पर कानूनी कार्रवाई होगी, इसके लिए अब राज्य सरकार ने राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक -2023 ध्वनिमत से पारित किया.

कोई भी घटना होती थी, तो अक्सर देखने मिलता था कि पीड़ित परिवार के लोग शव को लेकर धरने पर बैठ जाते थे, और तो और शवों पर सियासत करने के लिए बहुत से नेता भी ऐसे प्रदर्शनों में शामिल होते नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा करने वालों को एक से पांच साल तक की सजा का प्रावधान लाया गया है. विधानसभा में राजस्थान मृतकों की गरिमा विधेयक 2023 पास हो चुका है. इसके बाद अब राजस्थान में शव रखकर प्रदर्शन किया या डेड बॉडी लेने से मना किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. 

शवों के अनुचित उपयोग पर अंकुश लगेगा

इसके साथ ही एक से पांच साल तक की जेल भी हो सकती है. सदन में संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि ”राजस्थान मृतकों की गरिमा विधेयक 2023” का उद्देश्य मृत व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करना है, साथ ही इस बिल का मकसद विरोध प्रदर्शन के दौरान शवों के अनुचित उपयोग पर भी अंकुश लगाना है.

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हो सकती है एक से 5 साल तक की जेल 

इस नए कानून के तहत, विरोध प्रदर्शन के लिए शवों का इस्तेमाल करने वालों को अब एक साल से लेकर 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इस विधेयक के लागू होने से शव लेकर प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों और ऐसे आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जो शव के साथ प्रदर्शन कर अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं. आपको बता दें कि विधानसभा में इस पर चौदह में से तेरह वक्ताओं ने बिल की खिलाफत की. सिर्फ एक नेता ही बिल के समर्थन में बोला, बावजूद इसके ”राजस्थान मृतकों की गरिमा विधेयक 2023” सदन में पारित हो गया.

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