Rajasthan: सीएम गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग में लिए कई अहम फैसले, संविदाकर्मियों को मिलेगा पूरा वेतन

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Rajasthan: सीएम गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग में लिए कई अहम फैसले, संविदाकर्मियों को बिना कटौती मिलेगा पूरा वेतन
Rajasthan: सीएम गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग में लिए कई अहम फैसले, संविदाकर्मियों को बिना कटौती मिलेगा पूरा वेतन
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CM Ashok Gehlot Cabinet Meeting: सीएम अशोक गहलोत ने आचार संहिता लगने से पहले रविवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई. कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. करीब ढाई घंटे तक चली मीटिंग के बाद मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शेयर की.

कैबिनेट मीटिंग में प्लेसमेंट एजेन्सियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा समाप्त, धरियावद घटना की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी, प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन, 80 से अधिक संस्थाओं को सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए भूमि आवंटन, राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन के गठन, कार्य प्रभारित कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर समेत सेवा नियमों में संशोधन पर अहम फैसले लिए गए.

इन फैसलों पर लगी मुहर

बैठक में राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023 का भी अनुमोदन किया गया. निर्णय से अभियोजन अधीनस्थ सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा. साथ ही मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों के प्रावधान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5%की छूट दी गई है.

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मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. इस निर्णय से अभियान्त्रिकी की नवीन शाखाओं के योग्यताधारी अभ्यर्थी, जिनका उपाचार्य या अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से चयन हुआ है और विभाग में कार्यरत हैं, उनकी उच्चतर पदों पर पदोन्नति हो सकेगी.

कार्यप्रभारित कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर

बैठक में राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023, राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम-1973, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधित) नियम-2023 तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जनस्वास्थ्य शाखा) (संशोधित) नियम-2023 को मंजूरी दी गई. इस निर्णय से इन विभागों के कार्यप्रभारित कार्मिकों को विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे. उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्य प्रभारित कार्मिक जिस पद पर नियुक्त होते थे, उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे.

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राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2023 का अनुमोदन

बैठक में राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधित) नियम-2023 का अनुमोदन किया गया. इस निर्णय से राजस्थान में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में उन्नयन होगा. पदों को भरे जाने की प्रक्रिया में सुगमता आएगी. पदोन्नति की कठिनाइयां समाप्त होंगी और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे. साथ ही, सीधी भर्ती के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नवीन योग्यताओं का समावेश किया जा सकेगा.

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संविदा कार्मिकों को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक

राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी. अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने का मंत्रिमंडल में बड़ा निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल बैठक में लिए इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों, संस्थानों में कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण/चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा. संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाया जाएगा.

विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे. राज्य को कार्मिकों के कौशल का लाभ मिलेगा. इसमें 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रामिक मिलेगा. अभी तक एजेंसियों द्वारा विभिन्न कटौतियां कर कार्मिकों का शोषण किया जा रहा था.

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