उदयपुर: कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों ने चार्जशीट की भाषा बदलने की लगाई गुहार

विशाल शर्मा

04 Jul 2023 (अपडेटेड: Jul 4 2023 1:51 PM)

Udaipur tailor Kanhaiya Lal murder case update: उदयपुर (udaipur news) के जघन्य कन्हैयालाल हत्याकांड (kanhaiya lal murder case) के सभी 9 आरोपियों को मंगलवार को जयपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया गया. अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद सहित अन्य आरोपियों को […]

उदयपुर: कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों चार्जशीट की भाषा बदलने की लगाई गुहार

उदयपुर: कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों चार्जशीट की भाषा बदलने की लगाई गुहार

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Udaipur tailor Kanhaiya Lal murder case update: उदयपुर (udaipur news) के जघन्य कन्हैयालाल हत्याकांड (kanhaiya lal murder case) के सभी 9 आरोपियों को मंगलवार को जयपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया गया. अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद सहित अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर लाया गया. जहां एनआईए की विशेष अदालत में आरोपियों ने चार्जशीट की कॉपी अंग्रेजी की बजाए हिंदी में देने की दरख्वास्त लगाई थी, जिसे NIA कोर्ट ने मंजूर कर लिया. साथ ही आरोपियों ने घटनास्थल के वीडियो भी उपलब्ध कराने की बात कही है, लेकिन इस पर कल फैसला होगा.

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जयपुर एनआईए स्पेशल कोर्ट में सभी 9 आरोपियों की ओर से वकील मिन्हाजुल हक और NIA की ओर से अधिवक्ता टीपी शर्मा ने पैरवी की. जहां आरोपी पक्ष की ओर से पेश की गई एप्लीकेशन को एनआईए की विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया. जिसके बाद प्रकरण में 26 जुलाई को कोर्ट में चार्जशीट में लगाई गई धाराओं को लेकर चार्ज पर बहस होगी. इसमें एनआईए की ओर से वकील टीपी शर्मा आरोपियों पर लगाई गई धाराओं पर पैरवी करेंगे.

बता दे कि उदयपुर में एक साल पहले 28 जून को टेलर कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से गला काटकर निर्मम हत्या कर आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल किया था. जिसके बाद पूरे देश में बवाल हो गया. प्रकरण की जांच NIA को सौंपी गई थी. NIA ने पाकिस्तान के सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन, वसीम अली, फरहाद शेख, जावेद और मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 307,302,449,324(34),153ए,295ए,153बी और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आंतकी अंता की गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था.

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