Rahul Gandhi hearing SC: मोदी सरनेम पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका की सुनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के फैसले पर रोक लगा दी. अब जब तक अपील लंबित रहेगी राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी रहेगी. कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई. वहीं इस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है.
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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि “श्री राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है. यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है”
वहीं सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देश की न्यायिक प्रणाली में लोगों की आस्था और बढ़ी है. कोर्ट ने बताया कि उनके लिए सभी लोग बराबर हैं. मुझे उम्मीद है कि अब स्पीकर को जल्द से जल्द राहुल गांधी के सदस्यता को लेकर आदेश जारी करना चाहिए.
कोर्ट ने कहा – कम सजा भी तो दी जा सकती थी
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिया गया. कोर्ट ने कहा कि कम सजा भी तो दी जा सकती थी. उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता.
2019 में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था बयान
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक ने बयान दिया था. जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?”
बीजेपी विधायक ने दर्ज करवाया था मानहानि का मामला
राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
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