Rajasthan Assembly Elections 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ से कई नए प्रयोग किया जा रहे हैं. आचार संहिता (Code of conduct in Rajasthan) लगने के 48 घंटे बाद चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक हटाए गए तो अब चुनाव आयोग में राजस्थान (Rajasthan) के 46 नेताओं को अयोग्य घोषित कर दिया है. यह नेता अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसमें लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं के नाम शामिल है. अलग-अलग अवधि के लिए नेताओं पर पाबंदी लगाई.
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राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान के 46 नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना है. 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले चार प्रत्याशी और 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले करीब 42 प्रत्याशी शामिल है. चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद भी इन प्रत्याशियों द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया गया. तो कुछ के द्वारा असंतोषजनक दिया गया. इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से नेताओं को एक निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया है. लोकसभा चुनाव 2019 में अलवर चुनाव लड़े गुलाब सिंह, दौसा से रिंकु कुमार मीणा, नागौर से हनुमान राम और झालावाड़ से बद्री लाल को सात जनवरी 2024 तक अयोग्य घोषित किया गया है.
46 नेताओं को बताया अयोग्य
इसी तरह से विधानसभा चुनाव 2018 में खाजूवाला से चुनाव लड़े मिट्ठू सिंह, चूरु से उषा राठौर, उदयपुरवाटी से कृष्ण कुमार और भीम सिंह झोटवाड़ा से दिलीप कुमार शर्मा, आदर्श नगर से अब्दुल अजीज, मुंडावर से आनंद यादव, बानसूर से ओमप्रकाश गुर्जर, कुलदीप शर्मा तथा मीराबाई, कामां से बालकिशन, भरतपुर से योगेश, नदबई से राजवीर सिंह, बयाना से मिश्री प्रसाद कोहली, जैतारण से लादू सिंह, पाली से मोहम्मद अली, मारवाड़ जंक्शन से अमर सिंह और देवाराम, भीनमाल से नंदा देवी, सांचौर से डॉ. बुधराम बिश्नोई को 16 फरवरी 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.
इनके अलावा सीकर से भगवान सहाय और अंकुर शर्मा, भरतपुर से तेजवीर सिंह, टोंक-सवाई माधोपुर से मुकेश कुमार और प्रेमलता बंसीवाल को 19 फरवरी 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.साथ ही रायसिंहनगर से कुंभाराम, अलवर ग्रामीण से जीतू जाटव, अलवर शहर से नवजोत सिंह, शोभाराम, सोजत से अंबालाल, जगदीश और जीतराम, सुमेरपुर से शंकर सिंह, कपूराराम, संतोष, इमरान तथा सोहन सिंह, आहोर से बलवंत सिंह, पीपल्दा से नरेश जांगिड़, सांगोद से धनराज सिंह और भैरव लाल मालव, अंता से भुवनेश, खानपुर से मोहनलाल को 12 नवंबर 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.
जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत कार्रवाई
चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इनके खिलाफ शिकायत की जांच के बाद जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है. चुनाव आयोग किस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश के नेताओं में खलबली का माहौल है. लगातार चुनाव आयोग की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. हाल ही में चुनाव कार्यक्रम व चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही पर रखने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तहत से किए गए तो उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से नेताओं के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया कौन था.
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