NEET UG Result: नीट परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, इन अभ्यर्थियों को फिर से देना होगा एग्जाम

राजस्थान तक

13 Jun 2024 (अपडेटेड: Jun 13 2024 3:02 PM)

NEE UG-2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. जिसके चलते अब कई अभ्यर्थियों को रि-एग्जाम देने होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है. छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है.

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NEET UG-2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. जिसके चलते अब कई अभ्यर्थियों को रि-एग्जाम देने होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है. छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है. वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं. साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा में केवल वो 1563 छात्र ही शामिल होंगे, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे. इसके अलावा एनटीए ने  इन छात्रों को दूसरा ऑप्शन भी दिया है जिसके अनुसार वो बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं.

बता दें कि NEET परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर आज यानी 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

याचिका में क्या कहा गया था?

फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने एनटीए के 1 हजार 500 से अधिक उम्मीदवारों को पर मनमाने तरीके से ग्रेस नंबर दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट में अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और जे. कार्तिक ने भी याचिका दायर की है. अलख पांडे ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अपनी निगरानी में एक एक्सपर्ट पैनल गठित करे, जो "नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच करे."

इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर हम रोक नहीं लगाएगा. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे नहीं  रोकेंगे. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब 

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर 11 जून, 2024 को केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा था. वहीं, विवाद के बीच एनटीए ने जवाब दिया. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा था कि ''720 में से 720 अंक पाने वाले 67 उम्मीदवारों में से 44 उम्मीदवारों को फिजिक्स की उत्तर कुंजी में संशोधन के कारण और छह को समय की कमी के कारण नंबर दिए गए.''

यहां जानिए पूरा मामला

दरअसल, 5 मई को देशभर में नीट परीक्षा हुई थी. जिसका रिजल्ट 4 जून को जारी हुआ था. जब रिजल्ट आया तो देशभर में हंगामा शुरु हो गया. छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में धांधली हुई है. ऐसे में काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और दोबारा पेपर ली जाए. वजह 67 बच्चों को जहां 720 में 720 नंबर मिले थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी. मामला तब तुल पकड़ गया जब देश के विभिन्न कोनों से छात्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकठ्ठा हुए और एनटीए के खिलाफ़ आंदोलन शुरू किया. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के गार्जियन अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग करते हुए भीषण गर्मी में बैठे हैं.

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