Tonk: 6 बच्चों के बाद जुबेर का आया दूसरी महिला पर दिल..किया निकाह, फिर पहली बेगम के साथ ये कर डाला

मनोज तिवारी

31 May 2024 (अपडेटेड: May 31 2024 2:15 PM)

Tonk Triple Talaq Case: टोंक जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां 6 संतानों के पिता ने किया दूसरी महिला से निकाह कर लिया और पहली पत्नी से 35 साल का रिश्ता तीन बार तलाक बोलकर तोड़ दिया. मामला सामने आने के बाद पहली पत्नी अपने बेटे और बेटियों के साथ पुलिस थाने पहुंची.

Tonk: 6 बच्चों को छोड़ पति ने पत्नी को बोला, 'तलाक-तलाक-तलाक', इस कारण एक झटके में तोड़ दिया 35 साल पुराना रिश्ता

Tonk: 6 बच्चों को छोड़ पति ने पत्नी को बोला, 'तलाक-तलाक-तलाक', इस कारण एक झटके में तोड़ दिया 35 साल पुराना रिश्ता

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Tonk Triple Talaq Case: टोंक जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां 6 संतानों के पिता ने किया दूसरी महिला से निकाह कर लिया और पहली पत्नी से 35 साल का रिश्ता तीन बार तलाक बोलकर तोड़ दिया. मामला सामने आने के बाद पहली पत्नी अपने बेटे और बेटियों के साथ पुलिस थाने पहुंची. जहां पुलिस ने तीन तलाक का मामला दर्ज कर लिया. पीड़िता ने पति को कानूनन सजा की मांग की है.

पीड़िता रूखसाना परवीन ने अब इस मामले को लेकर अपने पति ज़ुबेर अहमद के विरूद्ध मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2019 में बनाये गये मुस्लिम महिला (विवाह एवं अधिकारों की सुरक्षा)अधिनियम के तहत पुलिस का दरवाजा खटखटाया है. मामला टोंक जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां अपनी दो पुत्रियों व एक पुत्र के साथ पहुंची परिवादिया ने तीन तलाक वाले कानून के तहत अपने पति जुबेरल अहमद के विरूद्ध मामला दर्ज कराया है.

रूखसाना बोली पति ने एक साथ बोला तीन बार तलाक

परिवादिया रूखसार ने पुलिस को बताया कि अपने पति द्वारा दूसरी महिला के साथ निकाह किये जाने के बाद से वह अपनी 6 संतानों के साथ लगभग 9 माह से किराए के मकान में रह रही थी. उसी किराए के कमरे पर ज़ुबेर अहमद 29 मई की रात आया और उसके विरूद्ध महिला थाने में दर्ज कराये गये धारा 498 ए के तहत दर्ज प्रकरण में समझौते के लिये दबाव बनाने लगा. रूखसाना ने बताया कि जब उसने अपने पति की बात मानने से इंकार कर दिया तो उसने तीन बार यह बोलते हुए कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं वहां से चला गया.

तीन तलाक पर तीन वर्ष की सजा का है प्रावधान

पीड़िता के वकील फहीम अख्तर ने बताया कि वर्ष 2019 में आए कानून के मुताबित मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक एक साथ दिये जाने पर 3 वर्ष की सजा  का प्रावधान किया गया है. ऐसे में इसी कानून की मदद लेते हुए पीड़िता ने अपने पति को सज़ा दिलवाने के लिये यह प्रकरण दर्ज कराया है.

मुस्लिम बहुल टोंक में महिलायें नहीं दिखा पाती हैं हिम्मत

टोंक शहर प्रारंभ से ही मुस्लिम बहुत ईलाका रहा है लेकिन 2019 में तीन तलाक को लेकर आए कानून के बाद भी मुस्लिम महिलाएं बहुत कम कानून का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत दिखा पायी हैं. यदि पुलिस में दर्ज प्रकरणों की संख्या को देखें तो कोतवाली थाने में अब तक सिर्फ तीन प्रकरण ही दर्ज हुए हैं.

पीड़िता बोली 35 वर्ष से सह रही थी यातनाएं

रूखसाना ने बताया कि मोटर वाईंडिंग काम करने वाला उसका पति कभी नकदी तो कभी जमीनों को उसके नाम करने को लेकर प्रताड़ित करता आ रहा था. ऐसे में उसने तंग आकर महिला थाने में भी अलग से प्रकरण दर्ज कराया हुआ है.

पुलिस करेगी जांच

थानाधिकारी बीएल वैष्णव ने बताया कि परिवादिया की शिकायत पर ज़ुबेर अहमद के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है. वैष्णव ने कहा कि पुलिस इस मामले में तीन तलाक दिए जाने के संबंध में सबूत तलाशे जाकर आगामी कानूनी कार्रवाई करेगी.
 

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